आपने देखा होगा हीआपके साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा कि दुकानदार ₹10 के सिक्के को लेने से मना कर देता है कई ₹1 के सिक्के को भी लेना मना कर देता है तो
AR News Digital Desk, New Delhi : RBI Big Update : आपने देखा होगा या आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि दुकानदार ₹10 के सिक्के को लेने से मना कर देता है कई ₹1 के सिक्के को भी लेना मना कर देता है तो आईए जानते हैं इसकी वजह और इस सिक्के पर आई नहीं अपडेट यह नकली है या असली।
यदि आपके पास भी ₹10 का सिक्का या ₹1 का सिक्का है तो आप यह न्यूज़ जरूर पढ़ें क्योंकि इसमें आपको ₹10 के सिक्के में ₹1 के सिक्के पर आई नयी अपडेट वह जानकारी है। आरबीआई ने हाल ही में कुछ जारी किए गए ₹2000 के नोट के बाद एक और ₹10 के सिक्के का नया नोटिफिकेशन जारी किया है। तो आइए इसको जानते हैं।
अगर कोई दुकानदार आपसे ₹10 का सिक्का वह ₹1 के सिक्के को लेने से मना कर देता है तो आप कुछ जानते हैं ऐसा करना कानूनी अपराध है और आप उन लोगों पर शिकायत भी आसानी से कर सकते हैं तो उन्हें सजा भी मिलेगी।
RBI Big Update ऐसे में आप जानते हैं कि आप किस तरह शिकायत कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है। तो आइए जाने किस तरह से शिकायत करें वह आरबीआई द्वारा सिक्के के नए नियम भी जाने।
RBI Big Update 1 & 10 Rupee Note : क्या हो सकती है इसमे कार्रवाई।
RBI Big Update यदि आपसे कोई व्यक्ति सिक्का लेने से इनकार करता है यदि वह सिक्का भी मार्केट में चल रहा है तो तो उसके खिलाफ आप मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। भारतीय मुद्रा अधिनियम और आईपीसी के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रिजर्व बैंक भी मामले की शिकायत कर सकता है। दुकानदारी या कोई भी व्यक्ति चिक लेने से इनकार करता है उसे पर बे झिझक कार्रवाई होगी।
क्या है सजा का प्रावधान है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 489ए से 489इ के तहत जाली नोट या सिक्के का मुद्रण, चलाना और सही सिक्कों को लेने से मना करना अपराध है। किसी विधिक न्यायालय इन धाराओं के तहत आर्थिक जुर्माना, कारावास या दोनो लगा सकता है। ऐसे में आप सिक्का लेने से मना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं।
आरबीआई ने दी जानकारी।
RBI Big Update मे रिजर्व बैंक ने सिक्कों को लेकर बड़ी खबर दी है और वहाँ कोई भी सिक्का नकली नहीं थे साथ यह भी आरबीआई ने कहा है की 10 के सिक्के के बारे में नकली होने की अफवाह फैलाई जा रही है वह बिल्कुल भी झूठ है ऐसे में आप ₹10 के सिक्के से लेनदेन कर सकते हो। ध्यान रहे कि भारतीय रिजर्व बैंकों को ₹10000 से लेकर ₹2 के नोट बनाने का अधिकार है आरबीआई के बजाय वित्त मंत्रालय एक रुपए का नोट छपता है जिस पर वित सचिव का हस्ताक्षर होता है।
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